MDM : बगैर जीएसटी नंबर के राज्यों को अब नहीं मिलेगा मिड-डे मील
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील के लिए राज्यों को अब अब जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) नंबर लेना अनिवार्य होगा। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) ने इसके बगैर राज्यों को आगे खाद्यान्न देने से मना कर दिया है। एफसीआइ ने इसकी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रलय को भी दी है। मंत्रलय ने सभी राज्यों को शीघ्र ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। 1खास बात यह है कि मिड-डे मील के तहत मिलने वाले खाद्यान्न को सरकार ने जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। एफसीआइ ने अपने कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए इसे अनिवार्य किया है।1मानव संसाधन विकास मंत्रलय के स्कूली शिक्षा विभाग के मिड-डे मील डिवीजन ने सभी राज्यों से कहा है कि इसका मतलब मिड-डे मील को जीएसटी के दायरे में लाया जाना नहीं है। एफसीआइ ने अपने कामकाज को पारदर्शी बनाए रखने के लिए ही यह व्यवस्था की है। मंत्रलय के मिड-डे मील डिवीजन के निदेशक जी. विजय भास्कर ने राज्यों से मिड-डे मील का खाद्यान्न लेने के लिए जीएसटी नंबर लेने को कहा है।