इलाहाबाद : एक कालेज में पद रिक्त नहीं तो दूसरे में हो सकती है संस्तुति
अमर उजाला, इलाहाबाद । हाईकोर्ट ने कहा कि यदि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक को एलाट कॉलेज में पद रिक्त नहीं है तो चयन बोर्ड उसे दूसरे कॉलेज में नियुक्ति देने की संस्तुति करेगा। पद रिक्त न होने की स्थिति में संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक किसी दूसरे कालेज में नियुक्ति देने की संस्तुति के साथ चयन बोर्ड को भेजेगा और बोर्ड को दूसरे कालेज में नियुक्ति की संस्तुति करने का पूरा अधिकार है। रमेश चंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि याची के मामले में दो माह में निर्णय ले लिया जाए। याची का चयन 2009 में गौतम बुद्ध नगर के एक इंटर कालेज में हुआ था। जब वह कार्यभार ग्रहण करने पहुंचा तो बताया कि पद रिक्त नहीं है। याची ने बोर्ड से मांग की कि उसे कोई दूसरा कालेज दिया जाए। बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने पूर्व में पारित न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए कि यदि चयनित कालेज में पद रिक्त नहीं है तो चयन बोर्ड को अधिकार है कि वह विज्ञापित पदों वाले किसी दूसरे कालेज में नियुक्ति की संस्तुति भेजेगा।