महराजगंज : नगर निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता की पहचान के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र हेतु 16 विकल्प दिए
महराजगंज: नगर निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता की पहचान के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र हेतु 16 विकल्प दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी को आयोग के निर्देशों के अनुसार नगर निकाय के सामान्य निर्वाचन 2017 में निर्वाचक के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र का होना आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइ¨वग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य,केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख यथा पट्टा, विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत् जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि कोई एक पहचान पत्र आवश्यक है।
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