नई दिल्ली : इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की डिग्रियां यूजीसी से निलंबित, दूरस्थ शिक्षा से शैक्षिक सत्र 2001-2005 के लिए प्रदान की थीं ये डिग्रियां
यूजीसी ने चार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज द्वारा दूरस्थ शिक्षा के जरिये शैक्षिक सत्र 2001-2005 के दौरान प्रदान की गईं इंजीनियरिंग की डिग्रियों को निलंबित कर दिया है। यूजीसी ने यह कदम इसी महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत उठाया है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज पर 2018-19 से नियामक प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किसी भी दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को जारी रखने पर रोक लगा दी थी। साथ ही चार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को पिछली तारीखों से मंजूरी प्रदान किए जाने की सीबीआइ से जांच कराने का आदेश भी दिया था।
यूजीसी के सचिव पीके ठाकुर ने बताया, ‘एआइसीटीई के नियम सभी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज पर लागू होते हैं और बिना एआइसीटीई की मंजूरी के उक्त चारों यूनिवर्सिटीज द्वारा तकनीकी शिक्षा के नए पाठ्यक्रमों को शुरू करना न्यायसंगत नहीं था। परिणामस्वरूप संबंधित डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रदान की गईं इंजीनियरिंग की सभी डिग्रियां निलंबित रहेंगी।’ 1सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जिन विद्यार्थियों की डिग्रियां निलंबित की गई हैं उनके लिए एआइसीटीई 15 जनवरी, 2018 तक परीक्षाओं का आयोजन करे। साथ ही किसी भी विद्यार्थी को इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए दो से ज्यादा मौके न दिए जाएं।