उत्तराखण्ड : टीईटी पास शिक्षा मित्र बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, शासनादेश जारी, उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने किया अमल: शिक्षा मित्रों को लाभ शेष शिक्षा मित्रों को 2019 तक मोहलत
🔵 1207 शिक्षा मित्रों को लाभ शेष शिक्षा मित्रों को 2019 तक मोहलत
🌕 राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली में होगा संशोधन
देहरादून : टीईटी पास और डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का लंबा इंतजार आखिर खत्म हुआ। ऐसे 1200 से अधिक शिक्षा मित्र अब प्राथमिक शिक्षक बनेंगे। सोमवार को विद्यालयी शिक्षा सचिव डॉ भूपिंदर कौर औलख ने इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किए। सरकार ने टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्रता शर्ते पूरी करने के लिए 31 मार्च, 2019 तक मौका दिया गया है।
टीईटी पास एवं दो वर्षीय डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने सोमवार को नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना के मुताबिक औपबंधिक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इससे 1207 टीईटी पास और डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। सरकार ने शेष शिक्षा मित्रों को भी उक्त अधिनियम के मुताबिक पात्रता शर्ते पूरी करने का अवसर दिया है। शासनादेश में 31 मार्च, 2015 से पहले नियुक्त और वर्तमान में टीईटी उत्तीर्ण नहीं होने वाले शिक्षा मित्रों को 31 मार्च, 2019 तक आरटीई संशोधित अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक की पात्रता शर्ते पूरी करने की मोहलत दी है। साथ ही शासन ने केंद्र सरकार की आरटीई के संशोधित एक्ट के मुताबिक उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन का प्रस्ताव तत्काल मुहैया कराने के निर्देश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को दिए हैं। उक्त आदेश जारी होने पर उत्तराखंड टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य सिंह पंवार ने खुशी जाहिर की है।