इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव लंबित: लिखित परीक्षा, उच्च प्राथमिक की पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य का मामला
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती में लिखित परीक्षा का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। शासन अध्यापक चयन की नियमावली में जल्द ही बदलाव करेगा। इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति में टीईटी को अनिवार्य करने का हाईकोर्ट आदेश दे चुका है। यह प्रकरण भी जल्द ही शासन को भेजा जाना है, ताकि उस पर निर्णय लेकर आवश्यक बदलाव किया जा सके। परिषद में अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन तथा संशोधित) तथा विद्यालयों में अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 (अद्यतन व संशोधित) के तहत ही नियुक्ति हो रही है। पिछले वर्षो में हुई भर्तियों में यह सामने आया कि नियमावली में कुछ कुछ पाठ्यक्रमों का जिक्र नहीं है। मसलन विशेष शिक्षा यानी डीएड, बीएलएड आदि। ऐसे ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के 82 अंक को बेसिक शिक्षा परिषद ने भी मान्यता दिया है। यही नहीं 2010 तक बीटीसी के प्रशिक्षितों को वरिष्ठता के आधार पर स्कूलों में तैनाती दी जाती थी, लेकिन अब मेरिट व टीईटी को वेटेज दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य और भी प्रकरण यहां- वहां उठते रहे हैं। यह प्रकरण नियमावली का हिस्सा बनाए जाने को परिषद मुख्यालय पर मंथन चला। प्रदेश की भाजपा सरकार ने सहायक अध्यापक भर्ती में लिखित परीक्षा से चयन कराने का निर्णय लिया है। अब यह प्रकरण भी नियमावली का हिस्सा बनेगा, परिषद ने इसका प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन में हाईकोर्ट ने टीईटी को अनिवार्य करने को कहा है। यह मामले पर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि शिक्षक संगठन इसे हाईकोर्ट में ही चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पुराने शिक्षकों पर नई भर्ती का नियम लागू करना उचित नहीं है। ऐसे में यह प्रस्ताव अभी लंबित है।