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इलाहाबाद : शिक्षकों को दूसरे कामों में लगाने के खिलाफ याचिका निस्तारित

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इलाहाबाद : शिक्षकों को दूसरे कामों में लगाने के खिलाफ याचिका निस्तारित

हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को चुनाव व बीएलओ ड्यूटी में लगाने और उनसे जनगणना, राशन कार्ड सत्यापन जैसे गैर शक्षणिक कार्य लेने के विरुद्ध दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने याचियों की ओर से किसी के उपस्थित न होने पर दिया। कोर्ट ने सरकारी वकील को सुनने के बाद कहा कि याचियों को यदि ऐसा लगता है कि जनगणना, राशनकार्ड सत्यापन आदि कार्यों से उन्हें राहतकी जरूरत है तो वे नए सिरे से याचिका दाखिल कर सकते हैं। उत्त प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से 2012 में दाखिल इस याचिकासंघ की ओर से महसूस किया गया चुनाव ड्यूटी आवश्यक कार्य है और किसी न किसी को इसे करना ही पड़ेगा। इस पर संघ ने प्रार्थान वापस लेते हुए कहा कि वे चुनाव ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं।

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