ALLAHABAD HIGHCOURT, ANUDESHAK, BASIC SHIKSHA NEWS : उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 100 से कम होने पर अनुदेशकों को बेरोजगार करने से बचाने तथा स्थानांतरण सम्बन्धी प्रस्ताव को रोकने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए दिनांक 16 जनवरी 2018 को जबाब दाखिल करने का दिया आदेश ।
मित्रों,आज संगठन और अनुदेशकों को एक और सफलता हासिल हुई। छात्र संख्या 100 से कम होने पर बेरोजगार करने से बचाने तथा स्थानांतरण के लिए राज्य परियोजना निदेशालय द्वारा बनाए गए प्रस्ताव-4402/21दिस०2016 तथा उसका रिमाइंडर-3106/06सित०2017 को सरकार/शासन ने बिना किसी ठोस कारण के रोक रखा था, तमाम पैरवी के बाद इसे पास कराने के लिए संगठन की तरफ से मा०हाईकोर्ट में रिट (59131/2017) दायर किया गया,जिसमें वादी के रूप में संगठन की तरफ से
1-भोला नाथ पाण्डेय(इलाहाबाद)
2-अशोक चाहर जी (आगरा जिलाध्यक्ष)
के नाम से रिट दायर की गई थी।संगठन की तरफ से योग्य वकील श्री विपिन कुमार सिंह जी तथा श्री संतोष कुमार सिंह जी ने दमदार बहस में इस बात को उजागर किया कि वर्तमान सरकार/शासन ने अनावश्यक रूप से केवल परेशान करने के लिए ही संस्तुत करने में देरी किया हुआ है। जिसके उत्तर में प्रदेश सरकार की तरफ से खड़े हुए स्टैंडिंग काउंसिल श्री अशोक कुमार यादव जी तथा श्री रामबिलास यादव जी के पास कोई जवाब नहीं था। इससे न्यायाधीश महोदय ने प्रस्ताव का निस्तारण करने में अनावश्यक रूप से इतनी देरी करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिनांक 16 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश शासन से इंस्ट्रक्शन लेकर आने का आदेश पारित कर दिया।
- भोला नाथ पाण्डेय (इलाहाबाद) की कलम से ।