फर्रुखाबाद : अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तंबाकू के दुष्प्रभावों का पाठ
फर्रुखाबाद : अब जिले की पाठशालाओं में तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों का पाठ छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। स्कूल में न तो गुरुजी तंबाकू खाकर घुस सकेंगे और न ही छात्र-छात्राएं। स्कूलों के बाहर 100 गज में तंबाकू बिक्री करने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में शासन के बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं।
तंबाकू सेवन से छात्र-छात्राओं के मन-मस्तिष्क पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कोटपा अधिनियम 2003 को और भी प्रभावी बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। इसी रणनीति के तहत अब सभी शिक्षण संस्थानों और स्कूलों के बाहर एक बड़ा चेतावनी बोर्ड लगाया जाएगा। जिसमें विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने संबंधी अपराध की धारा और जुर्माने की राशि दर्शाई जाएगी। इसी बोर्ड में विद्यालय के प्रधानाध्यापिका या प्रधानाध्यापक का नाम और विद्यालय का नाम व मोबाइल नंबर दर्ज होगा। बोर्ड में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान प्रदर्शित किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ¨सह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक स्कूल के बाहर लगे बोर्ड में लिखा जाए कि विद्यालय के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों का बिक्री प्रतिबंधित है। इसके अलावा विद्यालय में एक तंबाकू निषेध कमेटी का भी गठन किया जाए। जिसमें शिक्षक छात्र व स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। विद्यालय में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। इसके साथ ही तंबाकू नियंत्रण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएं।