ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAMITRA : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्र अब मूल विद्यालयों में लौटना चाहते हैं वापस, शासन के आदेश का पालन नहीं होने पर शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट की शरण ली
🔵 बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट कॉम का एन्ड्रॉयड ऐप क्लिक कर डाउनलोड करें ।
🔴 प्राइमरी का मास्टर डॉट नेट का एन्ड्रॉयड ऐप क्लिक कर डाउनलोड करें ।
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्र अब मूल विद्यालयों में वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन, सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षामित्रों को फिर से मूल पद पर मूल तैनाती स्थल पर भेजने के शासन के आदेश का पालन नहीं होने पर शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिका दाखिल कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से समायोजन रद करने के आदेश के बाद शासन ने शिक्षामित्रों को उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय या जहां वह सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित थे, वहीं काम करने का विकल्प देने का आदेश दिया था, मगर इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इससे शिक्षामित्रों को कम मानदेय में काम करने में परेशानी हो रही है। प्रभात कुमार वर्मा और अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार से जवाब-तलब किया है। याची के अधिवक्ताओं एके त्रिपाठी और अनिल सिंह बिसेन का कहना था कि 25 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन निरस्त कर दिया था। इसके बाद शासन ने निर्णय लिया कि शिक्षामित्रों को उनके मूल पद पर दस हजार रुपये मानदेय पर 11 माह के लिए उनके मूल तैनाती स्थल अथवा वर्तमान तैनाती स्थल जहां वह चाहें वहां समायोजित किया जाएगा। यह विद्यालय उनके आवास से काफी दूर दराज के इलाकों में हैं जिससे कम मानदेय होने के कारण उनको आवागमन में परेशानी हो रही है, जबकि मूल तैनाती स्थान उनके घर के समीप ही है।
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 19
Case :- WRIT - A No. - 52021 of 2017
Petitioner :- Prabhat Kumar Verma And 53 Others
Respondent :- State Of U.P. And 33 Others
Counsel for Petitioner :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav,Bharat Pratap Singh,Rashmi Tripathi
Hon'ble Suneet Kumar,J.
Sri Anil Kumar Singh Bishen has put in appearance on behalf of respondent no. 14.
On the request of learned counsel for the respondent, put up this case on 5 December 2017, in the additional cause list, along with the records of the Writ Petition (A) Nos. 1715 of 2016, 54894 of 2014 and 27036 of 2016.
Name of Sri Anil Kumar Singh Bishen shall be shown as counsel for the respondent.
Order Date :- 23.11.2017
S.Prakash
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 19
Case :- WRIT - A No. - 57281 of 2017
Petitioner :- Pradeep Kumar Pal And Another
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Agnihotri Kumar Tripathi,Anil Kumar Singh Bishen
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav
Hon'ble Suneet Kumar,J.
Learned counsel appearing for the third respondent prays for and is granted a week's time to seek instructions.
Put up this matter on 12.12.2017 as fresh.
Order Date :- 1.12.2017
K.K. Maurya