ALLAHABAD HIGHCOURT, BTC, BASIC SHIKSHA NEWS : बी0टी0सी0 शिक्षकों की भर्ती में रिकॉर्ड तलब, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी नियत की
लखनऊ। विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापको की भर्ती उसी जिले से किये जाने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर भर्ती का जिलेवार रिकॉर्ड तलब किया है । अदालत ने कहा कि भर्ती सहित अन्य रिकार्ड भी पेश किए जाए। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले व न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने याची अम्बरीष कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिये हैं । याचिका दायर कर कहा गया है कि बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में नियम चौदाह (1) ए कानून के विपरीत है ।
याची ने इस नियम की वैधता को चुनौती दी है। कहा गया कि इस नियम के तहत शिक्षक जिस जिले से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसी जिले में नियुक्ति होगी। याचिका में कहा गया है कि इस नियम से उच्य मेरिट के योग्य शिक्षक नियुक्ति से वंचित रह जाते हैं । याचिका में मांग की गई कि इस नियम को खारिज किया जाए और शेष पदों पर सभी की समान भर्ती की जाए। यह भी आरोप लगाया गया है कि इससे आरक्षण भी प्रभावित हो रहा है तथा शिक्षकों की भर्ती उचित नही हो रही है। कहा गया कि नियमानुसार भर्ती की जाये। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी नियत की है ।