देवरिया : पूर्व प्रबंधक व पूर्व प्रधानाध्यापिका की जमानत याचिका खारिज, फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्ति दिखाकर फरवरी 2005 में साढ़े दस लाख रुपये निकालने का है मामला
देवरिया: सलेमपुर कोतवाली के अहिरौली लाला स्थित श्रीमती दुलहिन राजधारी कुंवरी कन्या जूनियर हाईस्कूल के पूर्व प्रबंधक व पूर्व प्रधानाध्यापिका की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम की अदालत ने बुधवार को खारिज दिया। साथ ही दोनों को गबन के मामले में जेल भेज दिया। इस प्रकरण में तत्काल बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी भी आरोपी बनाए गए हैं।
श्रीमती दुलहिन राजधारी कुंवरी कन्या जूनियर हाईस्कूल के लिपिक दहारी प्रसाद ने 16 मई 2008 में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पूर्व प्रबंधक रामायण यादव निवासी भठवा पांडेय थाना लार, तत्कालीन प्रधानाध्यापिका दमयंती देवी पुत्री स्वामीनाथ निवासी भठवा पांडेय, तत्कालीन बेसिक शिक्षाधिकारी एएन मौर्या, सह जिला विद्यालय निरीक्षक डा.विजय प्रकाश ¨सह समेत कई लोग शामिल थे। आरोप है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्ति दिखाकर फरवरी 2005 में साढ़े दस लाख रुपये निकाल ली गई। इस मामले में जमानत के लिए बुधवार को पूर्व प्रधानाध्यापिका दमयंती देवी व पूर्व प्रबंधक रामायण यादव की याचिका दाखिल की गई, जिसको अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया।