इलाहाबाद : अध्यापिकाओं को तबादले में समय सीमा से छूट, 68500 सहायक अध्यापक भर्ती पर सरकार से जवाब तलब, अंतर जिला तबादला आवेदन अब 29 तक
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद 1परिषदीय स्कूलों के अंतर जिला तबादलों में अध्यापिकाओं को बड़ी राहत मिली है। शासन ने राज्य की सरकारी सेवा वाले दंपती पर तबादलों में पांच साल की समय-सीमा लागू कर रखा है लेकिन, अध्यापिकाओं को इससे सशर्त छूट देने का निर्देश जारी किया है। केवल उन्हीं अध्यापिकाओं के स्थानांतरण पर विचार होगा, जो पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाने का आवेदन करेंगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी कर रखे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर यह आदेश जारी हुआ है।1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया चल रही है। परिषद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। यह निर्देश जारी होने के पहले तमाम शिक्षक-शिक्षिकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि सरकारी सेवा वाले दंपती को साथ रहने दिया जाए, उन पर पांच साल की सेवा पूरी करने की शर्त लागू न हो, क्योंकि सरकारी नियमावली के पदस्थापन में दंपती को एक ही जिले या फिर पड़ोस में नियुक्ति का अधिकार है। इस पर कोर्ट ने करीब तीन सौ याचिकाओं को निस्तारित करते हुए परिषद को निर्णय लेने का निर्देश दिया था। 1अंतर जिला तबादले 13 जून, 2017 के शासनादेश के तहत हो रहे हैं। ऐसे में परिषद ने बदलाव करने की जगह पूरा प्रकरण शासन को भेजा था। अब शासन ने उस पर निर्णय दिया है। 1राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद 1परिषदीय स्कूलों के अंतर जिला तबादलों में अध्यापिकाओं को बड़ी राहत मिली है। शासन ने राज्य की सरकारी सेवा वाले दंपती पर तबादलों में पांच साल की समय-सीमा लागू कर रखा है लेकिन, अध्यापिकाओं को इससे सशर्त छूट देने का निर्देश जारी किया है। केवल उन्हीं अध्यापिकाओं के स्थानांतरण पर विचार होगा, जो पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाने का आवेदन करेंगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी कर रखे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर यह आदेश जारी हुआ है।1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया चल रही है। परिषद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। यह निर्देश जारी होने के पहले तमाम शिक्षक-शिक्षिकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि सरकारी सेवा वाले दंपती को साथ रहने दिया जाए, उन पर पांच साल की सेवा पूरी करने की शर्त लागू न हो, क्योंकि सरकारी नियमावली के पदस्थापन में दंपती को एक ही जिले या फिर पड़ोस में नियुक्ति का अधिकार है। इस पर कोर्ट ने करीब तीन सौ याचिकाओं को निस्तारित करते हुए परिषद को निर्णय लेने का निर्देश दिया था। 1अंतर जिला तबादले 13 जून, 2017 के शासनादेश के तहत हो रहे हैं। ऐसे में परिषद ने बदलाव करने की जगह पूरा प्रकरण शासन को भेजा था। अब शासन ने उस पर निर्णय दिया है। 1इलाहाबाद : प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में68500 सहायक अध्यापक भर्ती की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से 30 तक जानकारी तलब की है। याचिका में नौ जनवरी 2018 के शासनादेश से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जितेंद्र साही की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता केएस कुशवाहा ने बहस की। याची का कहना है कि राज्य सरकार ने एक लाख 65 हजार 157 शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 हजार प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्त करने का फैसला लिया है, जिन्हें अगले दो साल के भीतर टीईटी योग्यता हासिल करने का अवसर दिया गया है। इसके अलावा संसद ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 23 (3) में संशोधन बिल पास कर यह व्यवस्था दी है कि 31 मार्च, 2015 को जो भी अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक या जिस रूप में भी कार्यरत अध्यापक हैं, उन्हें 2017 से चार साल के भीतर योग्यता हासिल करने तक पद पर बने रहने का अधिकार दिया गया है। यह संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई, 2017 के फैसले के बाद आया है।इलाहाबाद : परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन की मियाद बढ़ गई है। अब 23 जनवरी की बजाए 29 जनवरी की शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने यह कदम यूपी डेस्को की वेबसाइट दो दिन बंद रहने के कारण उठाया है। ऐसे में तबादलों की काउंसिलिंग व सत्यापन के साथ ही स्थानांतरण सूची जारी होने में भी विलंब होना तय है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक बीते 16 जनवरी से अंतर जिला तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। इसकी अंतिम तारीख 23 जनवरी शाम पांच बज