सम्भल : कमेटी की निगरानी में स्कूल होंगे तंबाकू मुक्त, शिक्षण संस्थानों के सौ गज की परिधि में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान
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चन्दौसी (सम्भल) : शिक्षण संस्थानों के सौ गज की परिधि में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बाद भी अभी तक भी इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बेसिक शिक्षा निदेशक ने नए आदेश जारी करके संस्थानों में तंबाकू निषेध कमेटी बनाने के लिए कहा है। कमेटी में शिक्षकों और छात्रों को शामिल किया जाएगा। स्कूलों के आसपास बेचे जा रहे तंबाकू उत्पाद पर रोक लगाइ जाएगी।
सरकार का मानना है कि स्कूलों के पास खुली दुकानों पर तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इसके चलते बच्चों पर गहरा असर पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हुई है। साथ ही स्कूलों से सौ गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही हर शिक्षण संस्थान में तंबाकू निषेध कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें स्कूल के शिक्षक, छात्र व स्वैच्छिक संस्थानों के सदस्य भी शामिल होंगे। संस्थान में कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। इसके अलावा स्कूल व अन्य संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण कार्यशालाएं कराई जाएंगी, जो छात्रों को तंबाकू से होने वाले नुकसानों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी। विद्यालय प्रबंध समिति की होने वाली बैठकों में भी तंबाकू और उसके विभिन्न उत्पादों के निषेध पर चर्चा की जाएगी। साथ ही तंबाकू निषेध कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ¨सह ने निर्देश जारी किए हैं। बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. सत्यनारायण ने बताया कि आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।