इलाहाबाद : सपा शासन की पांच साल की भर्तियों की सीबीआइ जांच में अध्यक्ष और सदस्य करें सहयोग.
इलाहाबाद : सपा शासनकाल की पांच साल की भर्तियों की सीबीआइ जांच के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोकसेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष व सदस्यों को यह कहते हुए राहत दी है कि सीबीआइ इन्हें बुलाकर पूछताछ न करे। वहीं, कोर्ट ने अध्यक्ष व सदस्यों को सीबीआइ जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। गुरुवार को हुए इस आदेश से आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा. अनिल यादव व अन्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
हाईकोर्ट की सुनवाई में भारत सरकार, सीबीआइ व राज्य सरकार की तरफ से याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता को जवाबी हलफनामे का प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई अब छह फरवरी को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने यूपी पीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।