संतकबीरनगर : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस
संतकबीरनगर : किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार गोंड ने समय के भीतर न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के एक मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 23 जनवरी को बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को निर्देश दिया है।
महुली थानाक्षेत्र के दिकतौली गांव निवासी पूर्णमासी पुत्र रामदुलारे ने मारपीट के एक मामले में गांव निवासी घनश्याम पुत्र लालचंद्र समेत अन्य के खिलाफ मुकामी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के समय घनश्याम की नाबालिग होने के बावत पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। वादी द्वारा जिस विद्यालय का सर्टिफिकेट दिया गया उसमें अभियुक्त की जन्मतिथि 02 जून 1999 है जबकि संरक्षिका द्वारा प्रस्तुत सर्टिफिकेट में उसकी जन्मतिथि 05 मार्च 1999 है। संरक्षिका द्वारा यह भी कहा गया कि वादी जिस विद्यालय में आरोपी के पढ़ने की बात किये है उस विद्यालय में वह कभी पढ़ा ही नहीं है। इस बीच घनश्याम की तरफ से कक्षा 5 उत्तीर्ण होने के उपरांत का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र कोर्ट में मूल रूप से प्रस्तुत किया गया जबकि उसके उपरांत भी आरोपी की पढ़ाई जारी रही। कोर्ट ने मानना है कि जब आरोपी की पढ़ाई आगे जारी रही तो उसके पास मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र कैसे है। इस संबंध में कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को काउंटर हस्ताक्षर के साथ-साथ स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का बयान अंकित कर नियमानुसार आख्या 26 दिसम्बर 2017 तक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया।