इलाहाबाद : राज्य सरकार पर 10 हजार का हर्जाना, जवाब तलब
इलाहाबाद : उप्र अधीनस्थ कृषि सेवाएं-ग्रेड दो प्राविधिक सहायक परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों के श्रेणीवार पदों की संख्या में बदलाव पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अभ्यर्थियों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 हजार हर्जाना जमा कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने पांच हजार हर्जाने के साथ जवाबी हलफनामा मांगा था। उस आदेश का पालन न करने पर हर्जाना राशि दोगुनी कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि फिर भी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो प्रमुख सचिव (कार्मिक एवं नियुक्ति) को तलब किया जाएगा।1यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने कुशीनगर के दिलीप कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता घनश्याम मौर्या का कहना है कि उप्र लोकसेवा आयोग इलाहाबाद के सचिव ने जवाब दाखिल कर कहा है कि उनका काम परीक्षा कराना है। विभागों की रिक्ति निर्धारण का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार की ओर से कई बार समय देने के बावजूद जवाब दाखिल न होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।