आजमगढ़ : निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में पढ़ेंगे गरीबों के बच्चे
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुविधा से वंचित व दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश एवं क्रियान्वयन के लिए मान्यता प्राप्त (गैर सहायतित) विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। प्रवेश दिए जाने के लिए उनके अभिभावकों से आवेदन पत्र विभिन्न चरणों में प्राप्त किए जाने हैं।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में (आनलाइन या आफलाइन) जमा करने की चरणबद्ध तिथि निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण 14 फरवरी से 10 अप्रैल, द्वितीय चरण 11 अप्रैल से 10 मई, तृतीय चरण 11 मई से 15 जून है। उन्होंने बताया कि प्रवेश के लिए आवेदन आनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अधीन फार्म भरने से संबंधित जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत आरसी चौहान जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता के मोबाइल नंबर-7054183354 पर भी प्राप्त कर सकते हैं।