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सीतापुर : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित एवं दुर्लभ वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों में कक्षा एक में दाखिला ले सकेंगे, निजी स्कूलों में दाखिले के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन

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सीतापुर : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित एवं दुर्लभ वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों में कक्षा एक में दाखिला ले सकेंगे, निजी स्कूलों में दाखिले के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन

सीतापुर : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित एवं दुर्लभ वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों में कक्षा एक में दाखिला ले सकेंगे। इसके लिए तीन चरणों में अभियान चलाया जाएगा। पहला चरण 14 फरवरी से शुरू किया जाएगा। बच्चों के अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें नजदीक के तीन निजी स्कूलों को दाखिले के लिए चयनित करना होगा। निश्चित अवधि में सभी आवेदनों का रेंडमाइजेशन करके लाटरी सिस्टम से बच्चों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इस बाबत बीएसए को अपर शिक्षा निदेशक रूबी ¨सह ने निर्देश दिए हैं।

अभिभावक वेब पोर्टल पर मौजूद ई-फार्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें निर्देशों का विकल्प भी भरना होगा। बच्चों के आवास के निकट स्थित तीन विद्यालयों को वरीयता के क्रम में विकल्प के तौर पर चुनना होगा। अगर कोई अभिभावक ऑफलाइन आवेदन भी करता है तो बीईओ इसे प्रमाणित कर बीएसए को मुहैया कराएंगे। इसे अपलोड कराने की जिम्मेदारी बीएसए की होगी। बच्चों के नामांकन के आवेदनों की सूची बीएसए के वेब पोर्टल पर होगी। अगर कोई आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा तो उसका विवरण प्रथक रखा जाएगा जिसमें निरस्त होने का कारण भी दर्ज किया जाएगा। बच्चों को विद्यालय का आवंटन केंद्रीयकृत लाटरी से किया जाएगा। विद्यालय को रजिस्टर्ड ई-मेल से बच्चों की सूची भेजी जाएगी। एक अप्रैल को तीन से सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नामांकन विद्यालय अपने यहां करना सुनिश्चित करेगा। यह अभियान तीन चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 14 फरवरी से 15 मार्च, दूसरा चरण 16 मार्च से 20 अप्रैल तथा तीसरा चरण 16 अप्रैल से 10 मई तक चलाया जाएगा। अलाभित व दुर्लभ वर्ग के बच्चों के दाखिला से संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी बीएसए को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बीएसए अजय कुमार ने बताया कि अपर निदेशक का पत्र मिला है। अलाभित व दुर्लभ वर्ग के बच्चों को लेकर मिले निर्देशों का अनुपालन कराया जाएगा।

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