इलाहाबाद : रिटायर शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति पर जवाब तलब
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक विद्यालयों से रिटायर 70 साल से कम आयु के अध्यापकों की पुनर्नियुक्ति के शासनादेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने जौनपुर के अरुण कुमार व तीन अन्य की याचिका पर अधिवक्ता आलोक यादव को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार याचियों की नियुक्ति प्रबन्ध समिति ने सात जनवरी 2018 को खाली पदों पर की है। जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर ने 26 अक्तूबर के शासनादेश का हवाला देते हुए वित्तीय अनुमोदन देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शासनादेश को प्रथमदृष्ट्या सही नहीं माना और राज्य सरकार को अपना विधिक पक्ष जबाबी हलफनामे के माध्यम से रखने का निर्देश दिया। शासनादेश के तहत 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त लेक्चरर व एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। याची के अधिवक्ता का तर्क है कि शासनादेश उप्र माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की धारा 16 के विपरीत है, जिसे रद्द किया जाए।