बांदा : चेक बाउंस होने में प्राइमरी शिक्षक को जेल
जागरण संवाददाता, बांदा: विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस मामले में जुर्म साबित हो जाने पर आरोपी प्राइमरी शिक्षक को 6 माह की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसे जमानत दाखिल न करने पर जेल भेज दिया गया।
शहर के मुहल्ला कालू कुआं डिग्री कालेज रोड निवासी श्याम लाल पुत्र वृजमोहन ने बताया कि वह मुहल्ले में ही श्रेया ट्रेडर्स के नाम से बि¨ल्डग मैटेरियल की दुकान खोले है। मर्दन नाका लोहार तलैया निवासी प्राइमरी शिक्षक अनिल कुमार पुत्र छंगू लाल वर्मा ने उसके यहां से 4 जनवरी 2017 को सौ बोरी सीमेंट उधार ली थी। जिसकी कीमत 27 हजार थी। उधारी मांगने पर शिक्षक ने 10 जनवरी 2017 को उक्त धनराशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया था। उसने चेक को इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में लगाया। लेकिन बैंक ने 22 मार्च को चेक यह कहकर वापस कर दिया कि उपभोक्ता के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है। जिस पर उसने 22 मार्च 2017 को आरोपी को नोटिस दी थी। लेकिन आरोपी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिस पर उसने 8 मई 2017 को अदालत में वाद योचित किया। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर त्रिपाठी ने दोनो पक्षों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को कारित अपराध का दोषी पाए जाने पर छह माह की कैद व 54 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। फैसले में कहा गया है कि आरोपी पीड़ित को उक्त धनराशि दो माह में अदा करेगा। इधर शिक्षक जमानत नहीं दाखिल कर सका। लिहाजा कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।