इलाहाबाद : सहायक अध्यापकों के रिक्त पद 10 दिनों में भरने का निर्देश
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 72825 में से खाली 7654 पदों को भरने की प्रक्रिया 10 दिन में पूरी करने का अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी शिव कुमार पाठक केस तय करते हुए सरकार को सभी पद भरने का आदेश दिया है। पदों को भरने में देरी पर याचिका दाखिल की गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने वेद प्रकाश व 15 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना है कि 43077 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। 15058 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।