बांदा : वर्ष 2005 में मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त सहायक अध्यापकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
जागरण संवाददाता, बांदा : वर्ष 2005 में मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त सहायक अध्यापकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट लखनऊ के आदेश पर शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2005 के पहले सूबे में सैकड़ों की संख्या में मृतक आश्रित कोटे शिक्षक नियुक्त हुए थे। लेकिन बीटीसी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें 2005 में नियुक्त किया गया था। सरकार ने सहायक शिक्षकों की नियुक्त 2005 के बाद की मानते हुए पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित कर दिया था। सरकार का कहना था कि सभी शिक्षकों की नियुक्त 2005 के बाद हुई है। इस लिए इन सभी शिक्षकों को नई अशंदान पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जिसको लेकर शिक्षकों में खासा आक्रोश था। शिक्षक सरकार पर बराबर दबाव बना रहे थे कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। लेकिन सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मजबूरन शिक्षकों को हाईकोर्ट लखनऊ की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने शिक्षकों की मांग को जायज ठहराते हुए एक बड़ी राहत दी है। जिसमें कहा गया है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 2005 की मानते हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने सूबे की योगी सरकार को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे शिक्षकों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। सरकार से मांग की है कि वह सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की कार्रवाई शुरू करे।