मल्लूपुर के प्रधानाध्यापक पर दर्ज होगा केस
अमेठी : एक शिक्षक ने बैंक से ऋण लेकर उसे जमा नहीं किया। जिससे बैंक शाखा प्रबंधक ने बीएसए से ऋण जमा कराये जाने के लिए कई बार पत्र लिखा। बावजूद इसके ऋण न जमा करने पर बीएसए ने दोषी शिक्षक का वेतन रोकते हुए मुकदमा पंजीकृत कराने का निर्देश दिया है।
विकास खंड संग्रामपुर के प्राथमिक विद्यालय मल्लूपुर द्वितीय के प्रधानाध्यापक मधुकर त्रिपाठी ने पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ के गड़वारा में स्थित बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से छह लाख 28 हजार रुपये का व्यक्तिगत लोन लिया था। किंतु कुछ किस्तों को जमा करने के बाद लोन जमा करना बंद कर दिया। इससे लोन एनपीए हो गया। ऋण एनपीए होने के चलते शाखा प्रबंधक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत पत्र देकर ऋण जमा कराने की बात कही। शाखा प्रबंधक की शिकायत के बाद बीएसए ने प्रधानाध्यापक को बकाया ऋण जमा करने को निर्देश दिया। बावजूद इसके ऋण न जमा करने पर बीएसए राजकुमार पंडित ने प्रधानाध्यापक का वेतन अवरूद्ध करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी संग्रामपुर को मुकदमा पंजीकृत कराने का निर्देश जारी किया है।