इलाहाबाद : नकल कराने के मामले में प्रबंधक व प्रधानाचार्य को राहत
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने के आरोपित विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है लेकिन केंद्र व्यवस्थापक को यह राहत देने से इनकार कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने उनकी याचिका अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय और सरकारी वकील को सुनकर दिया। इन लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज है। एडवोकेट अनूप त्रिवेदी व विभू राय ने कोर्ट को बताया कि विद्यालय प्रबंधक रोशनलाल व प्रधानाचार्य पीडी डिसूजा के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है और न ही एफआईआर में उनकी कोई भूमिका बताई गई है। जिस समय नकल की बात कही जा रही है, दोनों उस समय विद्यालय में मौजूद नहीं थे। उन्हें बेबुनियाद आरोप में झूठा फंसाया गया है।