इलाहाबाद : बिना मान्यता स्कूल संचालन पर जुर्माना, नया शैक्षिक सत्र इस बार दो अप्रैल से शुरू, शत-प्रतिशत नामांकन को दिशा निर्देश जारी
इलाहाबाद : नया शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले ही बिना मान्यता के स्कूल संचालन के संबंध में निर्देश जारी हो गए हैं। अफसरों से कहा गया है कि किसी दशा में बिना मान्यता वाले स्कूलों का संचालन न होने पाए। यदि किसी स्कूल की मान्यता इसलिए वापस ली गई हो कि उसके प्रमाणपत्र सही थे, फिर भी चलता मिले तो उस पर एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। उल्लंघन होते रहने पर दस हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नया शैक्षिक सत्र इस बार दो अप्रैल से शुरू हो रहा है, शिक्षा निदेशक बेसिक डॉ. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने प्रदेश के सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बिना मान्यता वाले स्कूलों पर अंकुश लगाने का निर्देश जारी किया है। भेजे निर्देश में कहा गया है कि छह से 14 वर्ष तक के छात्र-छात्रओं के लिए परिषदीय प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त प्राथमिक व जूनियर स्कूल संचालित हो रहे हैं। वहां नामांकन शत-प्रतिशत कराया जाए।