इलाहाबाद : शिक्षकों ने भी मांगी तबादले में बाध्यता से छूट
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर बीमारी पर शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में पांच वर्ष बाध्यता के प्रावधान में छूट देने के मामले में राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अनुरुद्ध कुमार त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि वह किडनी की समस्या और हाई ब्लडप्रेशर से पीड़ित है तथा इलाज के लिए उसे कानपुर रेफर किया गया है। कहा गया है कि महिला शिक्षकों को उनकी या उनके परिवार में गंभीर बीमारी होने पर स्थानांतरण में पांच वर्ष की बाध्यता से छूट दी जा रही है।
याची का कहना है कि उसे भी गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण में पांच साल की बाध्यता से छूट दी जानी चाहिए। कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता पीके पांडेय व बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता एके यादव को इस मामले में एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने और याची को उसके बाद तीन दिन में प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा। साथ ही मामले पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख लगा दी।