इलाहाबाद : 12460 शिक्षक भर्ती की प्रकिया प्रदेश के 51 जिलों में बिना रुकावट हुई शुरू, पहली काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे, किए हस्ताक्षर, अब चयन समिति 27 को जारी करेगी आरक्षण व श्रेणीवार अनंतिम सूची
इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। प्रदेश के जिन 51 जिलों में भर्ती के लिए पद आवंटित किए थे और पहली काउंसिलिंग में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वह बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। संबंधित जिलों की चयन समिति अब 27 को दावेदारों की आरक्षण व श्रेणीवार अनंतिम सूची जारी करेगी। उन्हीं को एक मई को नियुक्ति पत्र बीएसए कार्यालय में सौंपा जाएगा।1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 2016 में जारी हुआ था। उसकी पहली काउंसिलिंग भी 18 से 20 मार्च 2017 को कराई जा चुकी है। करीब तेरह माह के लंबे अंतराल बाद यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका बीते 11 अप्रैल को शासनादेश जारी हुआ, परिषद मुख्यालय के निर्देश पर 51 जिलों ने इस संबंध में विज्ञापन 19 अप्रैल को निकाला। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दोबारा काउंसिलिंग न कराने का आदेश हुआ, ऐसे में उन अभ्यर्थियों को सोमवार को अनिवार्य रूप से जिला मुख्यालयों पर बुलाया गया, जो पहली काउंसिलिंग करा चुके हैं। सूत्रों की मानें तो तमाम अभ्यर्थी शैक्षिक अभिलेखों के साथ बीएसए कार्यालय पर पहुंचे और उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए। निर्देश के मुताबिक उपस्थित अभ्यर्थियों की अब आरक्षण व श्रेणीवार वरीयता सूची चयन समिति तय करेगी। अनंतिम सूची 27 अप्रैल को सभी जिलों में एक साथ जारी होगी। जिलों को आवंटित पदों के हिसाब से एक मई को नियुक्ति पत्र वितरित होंगे।
भर्ती के नियम यथावत, बदलाव नहीं : परिषद सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इन नियुक्तियों के संबंध में अद्यतन संशोधित निर्देश गलती से जारी हुआ है। यह भर्ती 15 दिसंबर 2016 के शासनादेश के तहत हो रही है, नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती उप्र बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के पंद्रहवें संशोधन हो रही है। असल में कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस भर्ती को लेकर याचिका दाखिल की और कहा कि सरकार नए निर्देशों के अनुरूप इसमें नियुक्ति कराएगी। इस पर परिषद ने स्थिति स्पष्ट की है कि प्रदेश सरकार ने पुराने विज्ञापन के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है।