एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग
की समस्त सूचनाएं एक साथ

"BSN" प्राइमरी का मास्टर । Primary Ka Master. Blogger द्वारा संचालित.

जनपदवार खबरें पढ़ें

जनपदवार खबरें महराजगंज लखनऊ इलाहाबाद प्रयागराज गोरखपुर उत्तर प्रदेश फतेहपुर सिद्धार्थनगर गोण्डा बदायूं कुशीनगर सीतापुर बलरामपुर संतकबीरनगर देवरिया बस्ती रायबरेली बाराबंकी फर्रुखाबाद वाराणसी हरदोई उन्नाव सुल्तानपुर पीलीभीत अमेठी अम्बेडकरनगर सोनभद्र बलिया हाथरस सहारनपुर श्रावस्ती बहराइच मुरादाबाद कानपुर अमरोहा जौनपुर लखीमपुर खीरी मथुरा फिरोजाबाद रामपुर गाजीपुर बिजनौर बागपत शाहजहांपुर बांदा प्रतापगढ़ मिर्जापुर जालौन चित्रकूट कासगंज ललितपुर मुजफ्फरनगर अयोध्या चंदौली गाजियाबाद हमीरपुर महोबा झांसी अलीगढ़ गौतमबुद्धनगर संभल हापुड़ पडरौना देवीपाटन फरीदाबाद बुलंदशहर

Search Your City

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा नियमावली के 22वें संसोधन को चुनौती, 68500 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग

0 comments

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा नियमावली के 22वें संसोधन को चुनौती, 68500 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग

इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में किए गए 22 वें संशोधन को भी हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। नियमावली में हुए 20वें संशोधन का मामला पहले से हाईकोर्ट में लंबित है। अनिल कुमार वर्मा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु टीईटी के अलावा एक और लिखित परीक्षा कराना अवैधानिक और औचित्यहीन है। याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने इस मामले को नौ अप्रैल को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।याची के अधिवक्ता ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक 20 वें और 22 वें संशोधनों से केंद्रीय अधिनियमों का उल्लंघन हो रहा है। उनका कहना है कि नियमावली में किया गया संशोधन सुप्रीमकोर्ट के 25 जुलाई 2017 के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को दो अवसर देने का आदेश दिया है। इसलिए इन दो भर्तियों को पूर्व की नियमावली के तहत ही कराना होगा। इसके बाद ही कोई नया नियम लागू किया जा सकता है।अधिवक्ता का कहना है कि संशोधन सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद लाया गया है इसलिए इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है। मौजूदा समय में एक लाख 37 हजार भर्तियां रिकार्ड पर स्वीकृत हैं जबकि अर्हताधारी दावेदारों की संख्या इससे काफी कम है। इसलिए लिखित परीक्षा कराने का कोई आधार या औचित्य नहीं है। मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

महत्वपूर्ण सूचना...


बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश, सूचनाएँ, आदेश निर्देश तथा सभी समाचार एक साथ एक जगह...
सादर नमस्कार साथियों, सभी पाठकगण ध्यान दें इस ब्लॉग साईट पर मौजूद समस्त सामग्री Google Search, सोशल नेटवर्किंग साइट्स (व्हा्ट्सऐप, टेलीग्राम एवं फेसबुक) से भी लिया गया है। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए आप स्वयं अपने मत का उपयोग करते हुए खबर की पुष्टि करें, उसकी पुरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस ब्लाग पर सम्बन्धित सामग्री की किसी भी ख़बर एवं जानकारी के तथ्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी एवं समस्या पाए जाने पर ब्लाग एडमिन /लेखक कहीं से भी दोषी अथवा जिम्मेदार नहीं होंगे, सादर धन्यवाद।