एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग
की समस्त सूचनाएं एक साथ

"BSN" प्राइमरी का मास्टर । Primary Ka Master. Blogger द्वारा संचालित.

जनपदवार खबरें पढ़ें

जनपदवार खबरें महराजगंज लखनऊ इलाहाबाद प्रयागराज गोरखपुर उत्तर प्रदेश फतेहपुर सिद्धार्थनगर गोण्डा बदायूं कुशीनगर सीतापुर बलरामपुर संतकबीरनगर देवरिया बस्ती रायबरेली बाराबंकी फर्रुखाबाद वाराणसी हरदोई उन्नाव सुल्तानपुर पीलीभीत अमेठी अम्बेडकरनगर सोनभद्र बलिया हाथरस सहारनपुर श्रावस्ती बहराइच मुरादाबाद कानपुर अमरोहा जौनपुर लखीमपुर खीरी मथुरा फिरोजाबाद रामपुर गाजीपुर बिजनौर बागपत शाहजहांपुर बांदा प्रतापगढ़ मिर्जापुर जालौन चित्रकूट कासगंज ललितपुर मुजफ्फरनगर अयोध्या चंदौली गाजियाबाद हमीरपुर महोबा झांसी अलीगढ़ गौतमबुद्धनगर संभल हापुड़ पडरौना देवीपाटन फरीदाबाद बुलंदशहर

Search Your City

लखनऊ : स्कूलों को 30 दिनों में सार्वजनिक करनी होगी फीस

0 comments

लखनऊ : स्कूलों को 30 दिनों में सार्वजनिक करनी होगी फीस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : ‘उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश 2018’ में यह प्रावधान है कि निजी स्कूलों को अगले शैक्षिक सत्र से 60 दिन पहले आगामी सत्र में वसूली जाने वाली फीस का ब्योरा अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा। सरकार ने इस अध्यादेश को शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू किया है। इस सत्र में कई निजी स्कूलों में दाखिले हो चुके हैं या हो रहे हैं। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा संजय अग्रवाल ने बताया कि अध्यादेश में यह भी प्रावधान है कि पहली बार इसके लागू होने पर अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर स्कूलों को सत्र में वसूली जाने वाली फीस का ब्योरा वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा।

सभी बोर्डो के लिए लागू होगा आदेश : अध्यादेश उप्र बेसिक शिक्षा परिषद, उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आइसीएसई, इंटरनेशनल बेक्कलॉरेट, इंटरनेशनल जनरल सार्टीफिकेट ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन या किसी अन्य बोर्ड द्वारा मान्यता/संबद्धताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्तर तक के स्कूल-कॉलेजों पर लागू होगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान भी इसके दायरे में आएंगे। अध्यादेश के प्रावधान निजी पूर्व प्राथमिक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे। मौजूदा समय में राज्य विधानमंडल सत्र में न होने के कारण और विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने अध्यादेश के विधिक परीक्षण के बाद उसे अपनी स्वीकृति दी है। अध्यादेश से संबंधित पत्रवली सोमवार को ही राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन को प्राप्त हुई थी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

महत्वपूर्ण सूचना...


बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश, सूचनाएँ, आदेश निर्देश तथा सभी समाचार एक साथ एक जगह...
सादर नमस्कार साथियों, सभी पाठकगण ध्यान दें इस ब्लॉग साईट पर मौजूद समस्त सामग्री Google Search, सोशल नेटवर्किंग साइट्स (व्हा्ट्सऐप, टेलीग्राम एवं फेसबुक) से भी लिया गया है। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए आप स्वयं अपने मत का उपयोग करते हुए खबर की पुष्टि करें, उसकी पुरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस ब्लाग पर सम्बन्धित सामग्री की किसी भी ख़बर एवं जानकारी के तथ्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी एवं समस्या पाए जाने पर ब्लाग एडमिन /लेखक कहीं से भी दोषी अथवा जिम्मेदार नहीं होंगे, सादर धन्यवाद।