सुल्तानपुर : सुलतानपुर के डॉयट प्राचार्य पर चला चाबुक
अंबेडकरनगर : अकबरपुर तहसील क्षेत्र के गणेश कृष्ण जेतली इंटर कॉलेज में अवैधानिक एवं अनियमित तरीके से परिचारक की फर्जी नियुक्ति का वेतन आहरित कराए जाने के मामले में सुलतानपुर जिले के डॉयट प्राचार्य पर कार्रवाई का चाबुक चला है। आरोपी सुलतानपुर डॉयट प्राचार्य करीब दो साल पहले यहां जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर तैनात रहे और इसी दौरान दोनों परिचारकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी किया था। मामले में विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप ¨सह की शिकायत को संज्ञान में लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने राज्यपाल के आदेश पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में जांच अधिकारी नामित कर बाद में आरोपपत्र जारी होगा।
उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दो जुलाई 2015 में सुनील कुमार श्रीवास्तव तथा तीन मार्च 2016 को सुरेंद्र विक्रम ¨सह को कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त किया था। प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय में योजित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक को याची के प्रत्यावेदन को नियमानुसार निस्तारित करने का आदेश पारित किया था। ऐसे में यह बताना होगा कि शासन की ओर से छह जनवरी 2011 में जारी किए गए आदेश के तहत चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति किए जाने पर प्रतिबंध लगाते हुए आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था करने को कहा गया था। जबकि तत्कालीन डीआइओएस आरपी वर्मा ने न्यायालय के बगैर किसी स्पष्ट आदेश के मनमाने तरीके से उक्त दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी। लिहाजा अपर मुख्य सचिव ने उक्त आदेश को शासनादेश के विपरीत मानते हुए दोनों परिचारकों की नियुक्ति को फर्जी करार दिया। वहीं वेतन भुगतान की अनुमति दिए जाने पर तत्कालीन डीआइओएस के खिलाफ सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा प्रकरण में अलग से जांच अधिकारी नामित करते हुए आरोप पत्र शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। हालांकि दूरभाष पर सुलतानपुर डॉयट प्राचार्य आरपी वर्मा का कहना है कि प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की गई है। आरोपपत्र पर समुचित जवाब दिया जाएगा।