इलाहाबाद : एलटी ग्रेड हंिदूी शिक्षक भर्ती की अर्हता में संस्कृत की अनिवार्यता का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : एलटी ग्रेड हंिदूी शिक्षक भर्ती की अर्हता में संस्कृत की अनिवार्यता का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। अभ्यर्थियों ने याचिका में राजकीय शिक्षा नियमावली को चुनौती दी है। बालकृष्ण चौधरी व अन्य की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में बुधवार को होगी। उप्र लोकसेवा आयोग की ओर से कराई जा रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 12 अप्रैल है। याचियों का कहना है कि एलटी ग्रेड हंिदूी शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य किए जाने से लाखों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो रहे हैं। आयोग के सचिव, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री तक को ज्ञापन दिया गया। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण ली है।