इलाहाबाद : पीसीएस मुख्य परीक्षा का फार्म भरने से वंचित पहुंचे हाईकोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद । पीसीएस-2017 की मुख्य परीक्षा में तकनीकी खामी के कारण फार्म जमा कर पाने से वंचित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका दाखिल कर मुख्य परीक्षा का फार्म भरने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से इस मामले पर जानकारी मांगी है। मेरठ के कनिष्ठ तोमर और 11 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति रणविजय सिंह और न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय की पीठ सुनवाई कर रही है।
याचिका पर अधिवक्ता आलोक मिश्र ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना है कि उन्होंने पीसीएस-2017 की प्री परीक्षा पास कर ली है। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए फरवरी 2018 में ऑनलाइन फार्म भरा जाना था। नेटवर्क की दिक्कत के कारण अंतिम तिथि तक वह फार्म जमा नहीं कर सके। अब हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया है। इससे परिणाम संशोधित होने के बाद सफल हुए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का फार्म भरने का अवसर दिया जाएगा तो याचीगण को भी इसी के साथ मुख्य परीक्षा का फार्म भरने का मौका दिया जाए।
आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि नियमानुसार अंतिम तिथि बीत जाने के बाद अभ्यर्थियों को फार्म जमा करने का अवसर नहीं दिया जाता है, मगर याचीगण का कहना था कि आयोग नए सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में आवेदन का अवसर देगा तो उसी समय उनको भी मौका दिया जाए। इस पर कोर्ट ने आयोग से अपना पक्ष बताने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।