इलाहाबाद : नियमित आईटीआर फाइल करने पर मिलेगा कर्ज
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । घर खरीदने, बनाने या किसी अन्य काम के लिए कर्ज चाहिए तो आपका आयकर रिटर्न दुरुस्त होना चाहिए। आयकर रिटर्न नियमानुसार नहीं मिलने पर बैंक कर्ज नहीं देंगे। आयकर रिटर्न नियमानुसार नहीं होने के चलते कर्ज लेने जा रहे लोगों को बैंकों से लौटाया जा रहा है।
कर्ज के लिए बैंक में कम से कम तीन साल का आईटीआर देना पड़ता है। इसके लिए भी शर्त है कि आपका आईटीआर लगातार तीन साल अलग-अलग वित्तीय वर्ष में फाइल हो। कुछ लोग कर्ज के लिए एकसाथ दो वित्तीय वर्ष का आईटीआर बनाया और बैंकों मेंं कर्ज लेने गए। बैंकों ने साफ कह दिया कि अलग-अलग वित्तीय वर्ष का आईटीआर देने पर ही कर्ज मिलेगा।
जबकि पहले एकसाथ दो वित्तीय वर्ष के आईटीआर पर बैंक कर्ज दे देते थे। हजारों करोड़ कर्ज के कई घोटाले होने के बाद बैंक छोटे कर्ज देने में भी सावधानी बरत रहे हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है कि कर्ज चाहिए तो शर्तों के अनुसार कागजात के साथ आना होगा। किसी की माली हैसियत देखकर कर्ज नहीं मिलेगा। कर्ज के लिए तीन साल का नियमित फाइल किया गया आईटीआर व अन्य कागजात लेकर आना होगा।
अधिकारियों के अनुसार पहले की गई गलतियां अब दोहराई नहीं जा सकतीं। अधिकारी कर्ज के मामले में खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहते। बैंकों के कामकाज की ऑडिट भी बारीकी से हो रही है। छोटी-छोटी गलतियों पर पूछताछ हो रही है। सबसे ज्यादा कर्ज के मामले में ही पूछताछ हो रही है। ऐसे हालात में में अधिकारी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। कर्ज मिल जाए तो वापसी के लिए भी ग्राहक पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।