इलाहाबाद : परिषदीय लिपिकों की नियुक्ति के लिए सीसीसी अनिवार्य
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालयों में लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए सीसीसी प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने काफी पहले ही लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए सीसीसी अनिवार्य कर दिया था लेकिन परिषदीय के नियमों में संशोधन नहीं हुआ था।
बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिविर कार्यालय लखनऊ को भेजे गये पत्र में लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए सीसीसी को अनिवार्य करते हुए अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट कम्प्यूटर पर लेने की बात कही गई है।
पूरे प्रदेश में परिषद के 200 से अधिक कार्यालय हैं। इनमें लिपिक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में, चतुर्थ श्रेणी से लिपिक पद पर प्रमोशन तथा सीधी भर्ती से परिषदीय लिपिक पद पर नियुक्ति होती है। हालांकि सीधी भर्ती और चतुर्थ श्रेणी से प्रमोशन पाने वालों की संख्या भी बहुत कम है।
16 दिसम्बर 2016 के शासनादेश में कनिष्ठ सहायक (लिपिक) पद के लिए अर्हता तय की गई है। इसके अनुसार इंटर पास, हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति एवं कम्प्यूटर में ‘कम्प्यूटर संचालन का डोयक सोसायटी की ओर से जारी सीसीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए।