दो अंक से टीईटी पास न कर पाए अभ्यर्थियों को मिलेगा ग्रेस, हाईकोर्ट ने मानी सरकार की अपील
प्रतीकात्मक तस्वीर
टीईटी-2017 के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच की एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ दायर प्रदेश सरकार की विशेष अपील को आंशिक रूप से मंजूर कर लिया है। पुराने आदेश के तहत बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने विवादित 20 प्रश्नों में से तीन को गलत मान लिया गया है।
इनमें से एक सवाल को प्रदेश सरकार पहले ही गलत मानकर ग्रेस का एक अंक दे चुकी थी। ताजा आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि बचे हुए दो प्रश्नों के भी ग्रेस अंक दिए जाएं। लेकिन, ये अंक केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे जो टीईटी पास करने से दो अंक पीछे रह गए थे।
इस मामले में टीईटी अभ्यथियों ने 14 प्रश्न गलत होने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस पर एकल बेंच के जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने टीईटी के 14 सवालों की जांच करने के लिए सरकार से कहा था।
राज्य सरकार ने इस निर्णय के कुछ निर्देशों के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील की थी। ताजा सुनवाई में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन सरकारी की अपील को आंशिक रूप से मंजूर कर लिया है