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इलाहाबाद : 12460 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को शामिल करने का निर्देश

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इलाहाबाद : 12460 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को शामिल करने का निर्देश

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 12460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन शिक्षामित्रों को भी शामिल करने का आदेश दिया है जिन्हें पूर्व में काउंसिलिंग का अवसर दिया गया था। यह आदेश राजू प्रसाद पटेल व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया। इन शिक्षामित्रों को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने इस आधार पर काउंसिलिंग में शामिल करने से इन्कार कर दिया था कि पूर्व की काउंसिलिंग में उनको शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इस बार चयन सूची में नहीं रखा जाएगा।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए याचीगण ने आवेदन किया था। उस समय उनका सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो गया। चूंकि याची उस समय मौलिक पद पर समायोजित हो चुके थे इसलिए उन्हें काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया। अब याचीगणों का समायोजन रद हो चुका है। शीर्ष कोर्ट ने भी शिक्षामित्रों को वेटेज देने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचीगण को काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख सचिव राजस्व तलब

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार समय देने के बाद भी जवाब दाखिल न करने पर प्रमुख सचिव राजस्व डा. रजनीश दूबे को नौ मई को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने ललितपुर के विकास सोनी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह की बहस सुनकर दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को ललितपुर में 2015 की लेखपाल भर्ती में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के परिणाम पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 12460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन शिक्षामित्रों को भी शामिल करने का आदेश दिया है जिन्हें पूर्व में काउंसिलिंग का अवसर दिया गया था। यह आदेश राजू प्रसाद पटेल व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया। इन शिक्षामित्रों को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने इस आधार पर काउंसिलिंग में शामिल करने से इन्कार कर दिया था कि पूर्व की काउंसिलिंग में उनको शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इस बार चयन सूची में नहीं रखा जाएगा। 1 याची के अधिवक्ता का कहना था कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए याचीगण ने आवेदन किया था। उस समय उनका सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो गया। चूंकि याची उस समय मौलिक पद पर समायोजित हो चुके थे इसलिए उन्हें काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया। अब याचीगणों का समायोजन रद हो चुका है। शीर्ष कोर्ट ने भी शिक्षामित्रों को वेटेज देने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचीगण को काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख सचिव राजस्व तलब

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार समय देने के बाद भी जवाब दाखिल न करने पर प्रमुख सचिव राजस्व डा. रजनीश दूबे को नौ मई को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने ललितपुर के विकास सोनी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह की बहस सुनकर दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को ललितपुर में 2015 की लेखपाल भर्ती में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के परिणाम पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

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