बिना मान्यता के 14 विद्यालयों को जुर्माना व एफआइआर का नोटिस
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : शासन के निर्देश पर अमान्य विद्यालयों के खिलाफ 5 मई को चलाए गए अभियान में आठ टीमों ने शहर के 56 स्कूलों पर छापे मारे थे। इनमें से 14 विद्यालयों की मान्यता नहीं है। विद्यालय संचालन बंद कर 10 दिन के भीतर छात्रों का दाखिला निकट के परिषदीय विद्यालय में कराने का नोटिस इन स्कूल प्रबंधकों को दिया गया है। विद्यालय बंद न करने वाले प्रबंधकों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ एक्ट) के अंतर्गत एक लाख रुपये जुर्माना व एफआइआर की चेतावनी भी नोटिस में दी गयी है।
परिषदीय विद्यालयों में तमाम सुविधाओं के बावजूद नामांकन न बढ़ने का एक कारण बड़ी संख्या में अमान्य स्कूल संचालन को माना जा रहा है। शासन ने ऐसे स्कूलों पर प्रभावी कार्रवाई कर बंद कराए जाने वाले स्कूलों का विवरण मांगा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने शुक्रवार को बिना मान्यता के संचालन के आरोप में एमपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल नाला मछरट्टा, एमपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल नाला मछरट्टा (ज्ञानशाला), ज्ञानशाला सलावत खां, चिल्ड्रेन हैविन स्कूल सातनपुर, नेहरू चिल्ड्रेन अकादमी, न्यू कल्चर पब्लिक स्कूल अंबेडकर नगर नरकसा, माता गंगा पानी पब्लिक स्कूल शिवनगर, आल संस कांवेंट स्कूल, न्यू संस कांवेंट स्कूल, स्मार्ट किड्स अकादमी, मदरसा उत्तर प्रदेश व उर्दू अकादमी घेर शामू खां, एल पब्लिक स्कूल आइटीआइ चौराहा, ज्ञानशाला पब्लिक स्कूल दीवान मुबारक व शारदा विद्यालय जूनियर स्कूल तलैया फजल इमाम को नोटिस दिया गया। बीएसए ने बताया कि नोटिस के बाद भी आगे विद्यालय चलते मिले तो उसी समय जुर्माना व एफआइआर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञातव्य है कि 5 मई को बीएसए व नगर शिक्षा अधिकारी के अलावा 7 अन्य टीमों ने एक साथ छापे मारे थे।