लखनऊ : नए सत्र से स्कूल वाहनों की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी
स्कूली वाहनों की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से स्कूल प्रबंधन की होगी
वाहनों के फिटनेस से लेकर चालक तक की करनी होगी निगरानी
लखनऊ।स्कूल वाहन हादसे रोकने परिवहन विभाग ने नई गाइड लाइन तैयार की है। इस गाइड लाइन पर यदि कोई स्कूली वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। जहां स्कूल वाहन दुर्घटना होने पर परिवहन विभाग स्कूल वाहन का परमिट अनुबंध खत्म करने की सिफारिस स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथारिटी से करेगा। इस सिलसिले में तैयार की गई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजा है। साथ ही नए शिक्षण सत्र से मोटरयान नियमावली के तहत तैयार गाइड लाइन लागू किए जाने की सिफारिश भी शासन से की गई है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब स्कूली बच्चों को ढोने के लिए दो के बजाए एक तरह के परमिट जारी होंगे। स्कूल वाहन परमिट उन्हीं वाहनों को मिलेगा जो वाहन स्कूल से अनुबंधन पर संचालित होंगे। स्कूल वाहन जिस स्कूल के नाम होगा उन्हीं के बच्चें ढोह सकेंगे। इसके बाद किसी अन्य स्कूल के बच्चों को नहीं ढोह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एडवायजरी के आधार पर गाइड लाइन तैयार की गई है। जिसमें सभी स्कूल वाहनों की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से स्कूल प्रबंधन की होगी। स्कूली वाहनों के रंग, नंबर और उस पर लिखने वाला ब्यौरा स्कूल प्रबंधन के निगरानी में दर्ज किया जाएगा।
*लापरवाही पर रद्द हो सकता है मान्यता*
परिवहन आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया कि नई नियमावली में यह भी व्यवस्था है कि यदि स्कूल प्रबंधन नियमों की अनदेखी करता है और कोई हादसा होता है तो संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिस शिक्षा विभाग से की जाएगी। स्कूल वाहनों के लिए नई गाइड लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। नई गाइड लाइन में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखा गया है। अब इसे शासन भेजा गया है जहां मंजूरी मिलते ही नए शैक्षिक सत्र से गाइड लाइन लागू किए जाने की तैयारी है।