इलाहाबाद : टीजीटी हिन्दी में आपत्तियां निस्तारित करने का निर्देश
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी हिन्दी 2016 चयन में पूछे गए प्रश्नों पर आई आपत्तियों पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आश्वनी कुमार मिश्र ने दीपक गिरी व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व अन्य को सुनकर दिया। याचिका के अनुसार हिन्दी विषय की मॉडल आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड की वेबसाइट पर लगभग 30 प्रश्नों को लेकर आपत्ति की। याचिका में कहा गया कि इन प्रश्नों में मात्रा व वर्तनी की इतनी त्रुटियां थीं कि उनके सही उत्तर देना मुश्किल हो गया।
यहा गया कि आपत्तियां दाखिल होने के बाद भी चयन बोर्ड ने उन पर कोई निर्णय नहीं लिया। चयन बोर्ड के अधिवक्ता एके यादव का कहना था कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर संबंधित अधिकारी विचार करने के लिए तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने आपत्तियों का छह सप्ताह मं निस्तारण करने का निर्देश दिया।