लखनऊ : डीएम ने दिए निर्देश, शिक्षा माफिया के खिलाफ होगी एफआईआर, बिना मान्यता चल रहे 139 स्कूल-कॉलेज होंगे बंद
ये निर्देश भी दिए• आरटीओ के फिटनेस सर्टिफिकेट बिना स्कूल बस या वैन नहीं चलने दी जाएगी। • खुले रिक्शों में भी बच्चों को स्कूल भेजने पर रोक लगाई जाएगी। • स्कूल वैन या बस में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बिठाने पर तुरंत वाहन सीज किया जाएगा। • 16 साल से कम उम्र का कोई कोई विद्यार्थी स्कूल में दो पहिया वाहन चलाकर नहीं आएगा।
एनबीटी, लखनऊ: जिले में बिना मान्यता के चल रहे 225 स्कूल-कॉलेजों में अब तक सिर्फ 88 बंद करवाए जा सके है। डीएम ने अब बाकी 139 स्कूल-कॉलेजों को भी नया सत्र शुरू होने से पहले बंद करवाने के निर्देश दिए। ऐसे स्कूल-कॉलेज संचालकों के खिलाफ एफआईआर करवाने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। डीएम ने शुक्रवार को कैंप ऑफिस में इस मुद्दे पर बीएसए और डीएआईओएस के साथ बैठक की। इस दौरान बिना फिटनेस सर्टिफिकेट चल रही स्कूल वैन और बसों पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बीएसए और डीआईओएस ने डीएम को बताया कि अब तक 86 स्कूल-कॉलेजों को बंद करवाया जा चुका है, जबकि बाकी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इस पर डीएम ने दोनों अधिकारियों को ऐसे स्कूल-कॉलेज तुरंत बंद करवाने और शिक्षा माफिया के खिलाफ 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहली जुलाई से बिना मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल-कॉलेज खुलने नहीं दिया जाएगा।