इलाहाबाद : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में याचियों के आवेदन आज से, गलत सूचना पर आवेदन किया तो निरस्त कर दिया जाएगा अभ्यर्थन
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में याचियों के ऑनलाइन आवेदन सोमवार यानी चार जून से शुरू होंगे। हाईकोर्ट की ओर से विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में सहायक अध्यापक हंिदूी और सहायक अध्यापक कला विषयों में तथा सहायक अध्यापक कंप्यूटर व आयु सीमा में छूट से संबंधित प्रकरण में उप्र लोक सेवा आयोग केवल याचियों के आवेदन 14 जून तक स्वीकार करेगा।1आयोग ने यह जानकारी 31 मई को ही वेबसाइट पर अपलोड की थी। परीक्षा 29 जुलाई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से विभिन्न रिट याचिकाओं पर पारित आदेश के अनुसार केवल याचियों के ही आवेदन स्वीकार होने हैं ऐसे में दो सौ से अधिक याचियों के फार्म ऑनलाइन जमा होने की उम्मीद है। आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने 13 अप्रैल को कोर्ट से आदेश होने के बाद अपने फार्म 16 अप्रैल को ऑफलाइन जमा किए थे उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपने ऑफलाइन आवेदन के साथ जमा किए गए बैंक ड्राफ्ट को अपना पहचान पत्र दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। 1आयोग ने यह भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि पुन: निर्धारित तारीखों से पहले जिन अभ्यर्थियों / याचियों की ओर से संबंधित विषय में गलत तथ्यों पर ‘यस’ करके ऑनलाइन आवेदन किया गया है उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में फिर से आवेदन करना होगा। आयोग का कहना है कि जिस स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आएगा कि इन अभ्यर्थियों की ओर से गलत सूचना के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में याचियों के ऑनलाइन आवेदन सोमवार यानी चार जून से शुरू होंगे। हाईकोर्ट की ओर से विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में सहायक अध्यापक हंिदूी और सहायक अध्यापक कला विषयों में तथा सहायक अध्यापक कंप्यूटर व आयु सीमा में छूट से संबंधित प्रकरण में उप्र लोक सेवा आयोग केवल याचियों के आवेदन 14 जून तक स्वीकार करेगा।1आयोग ने यह जानकारी 31 मई को ही वेबसाइट पर अपलोड की थी। परीक्षा 29 जुलाई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से विभिन्न रिट याचिकाओं पर पारित आदेश के अनुसार केवल याचियों के ही आवेदन स्वीकार होने हैं ऐसे में दो सौ से अधिक याचियों के फार्म ऑनलाइन जमा होने की उम्मीद है। आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने 13 अप्रैल को कोर्ट से आदेश होने के बाद अपने फार्म 16 अप्रैल को ऑफलाइन जमा किए थे उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपने ऑफलाइन आवेदन के साथ जमा किए गए बैंक ड्राफ्ट को अपना पहचान पत्र दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। 1आयोग ने यह भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि पुन: निर्धारित तारीखों से पहले जिन अभ्यर्थियों / याचियों की ओर से संबंधित विषय में गलत तथ्यों पर ‘यस’ करके ऑनलाइन आवेदन किया गया है उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में फिर से आवेदन करना होगा। आयोग का कहना है कि जिस स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आएगा कि इन अभ्यर्थियों की ओर से गलत सूचना के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।ऑफलाइन आवेदन कर चुके याचियों को ऑनलाइन करना होगा एप्लाई रिट याचिकाओं पर पारित आदेश से दो सौ से अधिक होंगे आवेदन1