कौशाम्बी : ग्रामसभा की भूमि पर बना लिया निजी विद्यालय, राजस्व कर्मी ने फर्जीवाड़ा कर भूमि दर्ज कराई थी कॉलेज के नाम
जासं, कौशांबी : फर्जीवाड़ा कर ग्रामसभा की भूमि को एक राजस्व कर्मी ने पूर्व में भारतीय शिक्षा संस्थान बालिका इंटर कॉलेज के नाम दर्ज करा लिया था। उसी दौरान भूमि पर विद्यालय बनाकर भवन बनाकर महामाया बालिका उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता लेकर स्कूल का संचालन शुरू कर दिया। इस पर मखऊपुर के पूर्व प्रधान ने डीएम कोर्ट में वाद दायर किया। मामले का पर्दाफाश होने के बाद डीएम ने आराजी संख्या 541 के आवंटन को निरस्त कर दिया है। साथ ही महामाया बालिका उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता के अभिलेखों की जांच करने का निर्देश डीआइओएस को दिया है। कहा कि मान्यता के अभिलेखों में गड़बड़ी मिले तो स्कूल बंद कर दिया जाए। 1चायल तहसील क्षेत्र के मक्खनपुर गांव निवासी शिवराज ने डीएम कोर्ट में वाद दायर किया। इसमें बताया गया कि शासकीय अधिवक्ता बृज बिहारी यादव ने बताया कि वर्ष 2006 में ग्रामसभा मक्खनपुर में रामेश्वर प्रसाद लेखपाल पद पद तैनात थे। उसने फर्जीवाड़ा कर ग्रामसभा में स्थित आराजी संख्या 541 ऊसर बंजर को भारतीय शिक्षा संस्थान बालिका इंटर कालेज के नाम दर्ज कराया। बाद में इसी भूमि पर भवन का निर्माण कर महामाया बालिका विद्यालय के नाम मान्यता ले ली। जबकि शिवराज ने कोर्ट में बताया कि वह वर्ष 2006 में ग्रामसभा मखऊपुर के प्रधान थे। ग्रामसभा में गठित भूमि प्रबंधन समिति की ओर से कभी आराजी संख्या 541 के आवंटन का प्रस्ताव नहीं किया गया। कहा कि लेखपाल रामेश्वर प्रसाद ने कानूनगो के आदेश के आधार पर पाख- 11 के तहत भूमि को बगैर भूमि प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के ही फर्जी तरीके से खतौनी में भारतीय शिक्षा संस्थान बालिका इंटर कॉलेज के नाम दर्ज करा लिया था। जो पूरी तरह से फर्जी है। वाद को सुनने व साक्ष्य के आधार पर 1जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने भारतीय शिक्षा संस्थान बालिका इंटर कालेज के नाम निरस्त कर आराजी संख्या 541 को ऊसर बंजर के नाम दर्ज करने का निर्देश चायल एसडीएम को दिया है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या 541 को किस आधार पर भारतीय शिक्षा संस्थान बालिका इंटर कॉलेज का नाम दर्ज किया गया है।
अधिकारियों की फंसी गर्दन
सबूतों के बाद पर जिलाधिकारी ने भूमि के आवंटन को तीन दिन पूर्व निरस्त कर दिया है। साथ ही एसडीएम को ये भी निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी व अधिकारी भूमि के आवंटन में फजीवाड़ा किया है। उसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही कराई जाए।’>>मान्यता के अभिलेखों में गड़बड़ी मिले तो बंद कर दिया जाए स्कूल 1’>>डीएम ने दिया आराजी संख्या 541 के आवंटन निरस्त करने का निर्देश