गोरखपुर : नहीं मिलेगी छूट, बंद कराए जाएंगे अमान्य विद्यालय
जागरण संवाददाता, गोरखपुर : बिना मान्यता वाले विद्यालयों का जुलाई महीने में संचलन शुरू नहीं किया जा सकेगा। शासन से सख्त आदेश आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि बिना मान्यता प्रमाण पत्र के कोई भी विद्यालय संचालित नहीं होगा। यदि कोई विद्यालय खुला मिलेगा तो जुर्माने के साथ प्रबंधक पर एफआइआर की कार्रवाई भी की जाएगी।1मार्च महीने से ही बिना मान्यता वाले विद्यालयों पर कार्रवाई कर उन्हें बंद कराया जा रहा है। इसके विरोध में इन विद्यालयों के प्रबंधकों ने करीब छह सप्ताह तक धरना भी दिया। प्रबंधकों को उम्मीद थी कि शासन उनके पक्ष में सहानुभूति दिखाएगा लेकिन शासन तनिक भी नरमी बरतने के पक्ष में नहीं है। हाल ही आदेश जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी दशा में बिना मान्यता वाले विद्यालय संचालित न हों। जिन विद्यालयों ने मानक पूरा कर मान्यता हासिल की है, उन्हें ही चलने दिया जाएगा। 1जनपद में जुलाई महीने के पहले सप्ताह में ही बिना मान्यता वाले विद्यालयों के खिलाफ मुहिम चलायी जाएगी। इस मुहिम में यदि कोई विद्यालय अवैध रूप से खुला पाया गया तो उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद भी विद्यालय खुला रहेगा तो प्रतिदिन 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। न मानने पर प्रबंधक पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।