इलाहाबाद : पीजीडीसीए डिग्री धारकों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का निर्देश
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : राजकीय माध्यमिक कालेजों के लिए हो रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में पीजीडीसीए डिग्रीधारक बीएड अभ्यर्थियों को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उप्र लोकसेवा आयोग ने पीजीडीसीए डिग्री धारकों को अर्हता में अमान्य किया था लेकिन, हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश आयोग को दिया है। वहीं, कोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगते हुए सुनवाई के लिए दो जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने शाहजहांपुर के नरेंद्र कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या और गुलाब सिंह ने बहस की। याची का कहना है कि वह 60 फीसद अंक से स्नातक उत्तीर्ण है। बीएड समेत पीजीडीसीए (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन) डिग्री धारक है। 14 जून, 2018 को ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख है। आयोग उन्हें योग्य होने के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दे रहा है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को शुल्क जमा कर फार्म भरने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।