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इलाहाबाद : दैनिक वेतन कर्मियों की नियमावली बनाने का निर्देश

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इलाहाबाद : दैनिक वेतन कर्मियों की नियमावली बनाने का निर्देश

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य भंडारण निगम के दैनिक नियत वेतन पर कार्यरत कर्मियों की सेवा विनियमितीकरण नियमावली लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 19 जुलाई को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा है।1यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने लाल प्रताप सिंह व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने 2015 में नियमावली बनाकर कार्यरत कर्मियों को समायोजित करने का आदेश दिया था। कोर्ट में कहा गया कि 80 फीसद सीटों पर समायोजन होगा और 20 फीसद सीटें सीधी भर्ती से भरी जाएंगी। इसके बावजूद राज्य भंडारण निगम ने 100 फीसद सीटों को सीधी भर्ती से भरने की प्रक्रिया शुरू की। जिसे चुनौती दी गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि सेवा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार है। जिसे लागू किया जाएगा।विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य भंडारण निगम के दैनिक नियत वेतन पर कार्यरत कर्मियों की सेवा विनियमितीकरण नियमावली लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 19 जुलाई को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा है।1यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने लाल प्रताप सिंह व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने 2015 में नियमावली बनाकर कार्यरत कर्मियों को समायोजित करने का आदेश दिया था। कोर्ट में कहा गया कि 80 फीसद सीटों पर समायोजन होगा और 20 फीसद सीटें सीधी भर्ती से भरी जाएंगी। इसके बावजूद राज्य भंडारण निगम ने 100 फीसद सीटों को सीधी भर्ती से भरने की प्रक्रिया शुरू की। जिसे चुनौती दी गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि सेवा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार है। जिसे लागू किया जाएगा।

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