जिला विद्यालय निरीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना
महराजगंज:लक्ष्मीपुर विकास खंड क्षेत्र ग्राम पंचायत महेशपुर मेंहदिया निवासी शिवचंद मिश्र के जन सूचना का जवाब न देना जिला विद्यालय निरीक्षक पर भारी पड़ गया। लापरवाही पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार का अर्थदंड का आदेश दिया है।
राज्य सूचना आयोग ने दिनांक पांच जुलाई वर्ष 2017 को जनसूचना अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया था कि वह वादी के सूचना आवेदन पर ¨बदु सं. दो से छह तक की समस्त सूचनाएं अगले 10 दिन में पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप में उपलब्ध कराकर आयोग के समक्ष उपस्थित होकर मामले की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन निर्धारित तिथि को डीआईओएस सूचना आयोग में नहीं पहुंचे और न ही स्पष्टीकरण दिया।मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी के पीठ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक महराजगंज पर पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड लगा कोषागार कार्यालय में जमा कराने का आदेश दिया है।