एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग
की समस्त सूचनाएं एक साथ

"BSN" प्राइमरी का मास्टर । Primary Ka Master. Blogger द्वारा संचालित.

जनपदवार खबरें पढ़ें

जनपदवार खबरें महराजगंज लखनऊ इलाहाबाद प्रयागराज गोरखपुर उत्तर प्रदेश फतेहपुर सिद्धार्थनगर गोण्डा बदायूं कुशीनगर सीतापुर बलरामपुर संतकबीरनगर देवरिया बस्ती रायबरेली बाराबंकी फर्रुखाबाद वाराणसी हरदोई उन्नाव सुल्तानपुर पीलीभीत अमेठी अम्बेडकरनगर सोनभद्र बलिया हाथरस सहारनपुर श्रावस्ती बहराइच मुरादाबाद कानपुर अमरोहा जौनपुर लखीमपुर खीरी मथुरा फिरोजाबाद रामपुर गाजीपुर बिजनौर बागपत शाहजहांपुर बांदा प्रतापगढ़ मिर्जापुर जालौन चित्रकूट कासगंज ललितपुर मुजफ्फरनगर अयोध्या चंदौली गाजियाबाद हमीरपुर महोबा झांसी अलीगढ़ गौतमबुद्धनगर संभल हापुड़ पडरौना देवीपाटन फरीदाबाद बुलंदशहर

Search Your City

लखनऊ : दिव्यांगों को नौकरियों में अब चार फीसद आरक्षण, कैबिनेट के फैसले, उदय योजना के लिए सरकार देगी 4722 करोड़ की गारंटी

0 comments

लखनऊ : दिव्यांगों को नौकरियों में अब चार फीसद आरक्षण, कैबिनेट के फैसले, उदय योजना के लिए सरकार देगी 4722 करोड़ की गारंटी

राब्यू, लखनऊ : राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गए और भविष्य में लिये जाने वाले कार्यशील पूंजी ऋण के लिए 4722 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति (गारंटी) देने का निर्णय किया है। मंगलवार को ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे पावर कारपोरेशन और उसकी सहयोगी कंपनियों को कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी।
फायरमैन की सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटर
461 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी
अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट ने दी मंजूरी अधिनियम के क्रम में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने को उठाया कदम
अनपरा ‘डी’ में एफजीडी के लिए 640 करोड़ मंजूर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार के अधीन लोक सेवाओं और सरकारी पदों पर दिव्यांगों को अब चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। अभी इन्हें सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण मिलता है। 1मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए उप्र लोक सेवा आयोग (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को रद करते हुए नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया था। इस अधिनियम में राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसमें दिव्यांगों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है। वर्ष 2016 के अधिनियम में दिव्यांगों के आरक्षण के लिए की गई व्यवस्था के क्रम में सरकार ने यह फैसला किया है। कैबिनेट ने राज्याधीन लोक सेवाओं और अन्य पदों पर दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक समूह से प्रवर्ग में कुल रिक्तियों का कम से कम चार प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्णय किया है। इसमें एक प्रतिशत पद अंध और निम्न दृष्टि से ग्रस्त लोगों के लिए आरक्षित होंगे। बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। 1चलन निश्शक्तता जिसके तहत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी एक फीसद पद आरक्षित होंगे। वहीं स्वपरायणता, बौद्धिक निश्शक्तता, विशिष्ट अधिगम निश्शक्तता, मानसिक अस्वस्थता और इन चार खंडों के अधीन व्यक्तियों में से बहुनिश्शक्तता जिसके तहत प्रत्येक निश्शक्तता के लिए पहचान किये गए पदों में बधिर अंधता भी शामिल है।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश की अग्निशमन सेवा में फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए उप्र अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (प्रथम) संशोधन नियमावली-2018 को मंजूरी दे दी गई।1 अग्निशमन सेवा के कार्मिकों की सेवा शर्तो को तय करते हुए राज्य सरकार ने 15 मार्च 2016 को उप्र अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली-2016 जारी की थी। इस नियमावली के नियम-8 में फायरमैन के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता तय की गई थी। इसी नियमावली के नियम-15 में कहा गया है कि फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया उस समय प्रचलित उप्र पुलिस के आरक्षी की सीधी भर्ती के नियमों के अनुसार होगी।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बुंदेलखंड पैकेज और त्वरित आर्थिक विकास परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जारी 461.21 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विस्तार से उक्त जानकारी दी।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार ने अनपरा ‘डी’ परियोजना में फ्यूल गैस डीसल्फराइजिंग (एफजीडी) इकाई की स्थापना और उसके लिए परामर्शी सेवा पर होने वाले खर्च के लिए 640.4 करोड़ रुपये की कार्ययोजना मंजूर की है। एफजीडी की स्थापना में डेढ़ साल लगेंगे। अनपरा ‘डी’ प्रदेश की पहली तापीय विद्युत परियोजना है जिसमें एफजीडी लगायी जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय ने सात दिसंबर 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

महत्वपूर्ण सूचना...


बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश, सूचनाएँ, आदेश निर्देश तथा सभी समाचार एक साथ एक जगह...
सादर नमस्कार साथियों, सभी पाठकगण ध्यान दें इस ब्लॉग साईट पर मौजूद समस्त सामग्री Google Search, सोशल नेटवर्किंग साइट्स (व्हा्ट्सऐप, टेलीग्राम एवं फेसबुक) से भी लिया गया है। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए आप स्वयं अपने मत का उपयोग करते हुए खबर की पुष्टि करें, उसकी पुरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस ब्लाग पर सम्बन्धित सामग्री की किसी भी ख़बर एवं जानकारी के तथ्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी एवं समस्या पाए जाने पर ब्लाग एडमिन /लेखक कहीं से भी दोषी अथवा जिम्मेदार नहीं होंगे, सादर धन्यवाद।