लखनऊ : शिक्षकों-कर्मियों के तय अवधि में काम के लिए विभागाध्यक्ष होंगे जिम्मेदार
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा व कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से जुड़े विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा संबंधी लाभ देने की समय सीमा तय की गई है। तय अवधि में काम न होने पर संबंधित विभागाध्यक्ष जिम्मेदार माने जाएंगे। साथ ही सेवा संबंधी प्रकरण जानबूझकर लटकाने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।1कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार द्वारा शुक्रवार को जारी संबंधित आदेश के मुताबिक कई विभागों में सरकारी कर्मियों के सेवा संबंधी लाभ देने या फिर अन्य कार्यो को जानबूझकर लटकाने की शिकायतें मिल रही हैं। कई कार्यालयों में इसे लेकर काफी भ्रष्टाचार व्याप्त होने का जिक्र भी आदेश में है। ऐसे में कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में आने वाले सभी विभागों व बेसिक शिक्षा में अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यो के लिए समय-सीमा तय की गई है। अब तय अवधि में काम न करने के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1इन विभागों व निगमों में लागू होगा नियम: बेसिक शिक्षा, कृषि, ग्राम्य विकास, पशुधन, दुग्ध विकास, रेशम, युवा कल्याण, पंचायतीराज, कृषि शिक्षा एवं विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, भूमि सुधार निगम, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परती भूमि विकास, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, सहकारिता, उद्यान, समन्वय, भूगर्भ जल, मत्स्य, लघु सिंचाई व ग्राम विकास 1विभिन्न कार्यो के लिए तय समय-सीमा1’अर्जित, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश-तीन से सात दिन1’वेतन वृद्धि-निर्धारित तिथि पर1’एसीपी की स्वीकृति-प्रति वर्ष जनवरी/जुलाई1’डीपीसी-निर्धारित समय पर 1’अवशेषों का भुगतान-कार्यालय आदेश जारी होने के सात दिनों के अंदर1’जीपीएफ से पैसा निकासी-सात दिन1’सेवानिवृत्त कर्मियों के देयकों का भुगतान-सेवानिवृत्ति की तिथि के दिन1’टीए बिल का भुगतान-बजट की उपलब्धता पर सात दिन के भीतर1’चिकित्सा प्रतिपूर्ति-मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर निदेशक से सत्यापित बिल प्राप्त होने के अधिकतम सात दिन के अंदर’>>अवकाश स्वीकृति से लेकर अन्य कार्यो के लिए तय की गई समय-सीमा 1’>>बेसिक शिक्षा के साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के सभी विभागों पर लागू होगा आदेश