लखनऊ : विवि व डिग्री कॉलेजों के रिटायर शिक्षकों की बढ़ेगी पेंशन
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ । राज्य विश्वविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के उन सेवानिवृत्त शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन में अच्छी बढ़ोत्तरी होने जा रही है, जो पहली जनवरी 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद निधन होने की स्थिति में आश्रित को मिलने वाली पारवारिक पेंशन में भी बढ़ोत्तरी होगी।
शासन ने वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए पेंशन, पारवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी व पेंशन राशिकरण की दरों को संशोधित करने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें यह व्यवस्था भी दी गई है कि पेंशन की न्यूनतम धनराशि 9 हजार रुपये प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से कम नहीं होगी।
नए शासनादेश में पेंशनर की आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन की धनराशि तय की गई है। 80 वर्ष से अधिक लेकिन 85 वर्ष से कम आयु पर मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 वर्ष से अधिक लेकिन 90 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन का 30 प्रतिशत, 90 वर्ष से अधिक लेकिन 95 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन का 40 प्रतिशत, 95 वर्ष से अधिक 100 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन का 50 प्रतिशत तथा 100 वर्ष की आयु अथवा अधिक पर मूल पेंशन का 100 प्रतिशत दिया जाएगा।